Happy Card Haryana Yojana Online Form, Status and Fees
हरियाणा रोडवेज़ मार्ग परिवहन विभाग ने हैप्पी कार्ड (Happy Card) हरियाणा के अंतर्गत २२.८९ लाख गरीब परिवार के ८४ लाख लोगो को मुफ्त बस यात्रा का लाभ देने का लक्ष्य रखा है और हररोज़ बहुतसारे लोग हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर रहे है।
यदि आप हरियाणा के स्थायी निवासी है तो आपको Happy Card Haryana योजना का लाभ उठाना चाहिए। हरियाणा सरकार ने हैप्पी कार्ड योजना विशेष रुप से गरीब और कमज़ोर आर्थिक स्थिति के परिवारों के लिए ही बनाया है। यदि आप Happy Card की पात्रता रखते है या नहीं इसकी सम्पूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे, कृपया अंत तक पढ़िए और फिर आवेदन कीजिए।

Happy Card Yojana Haryana
| योजना का नाम: | हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी कार्ड योजना)Hariyana Antyodaya Parivar Parivahan Yojana (Happy Card Yojana) |
| योजना किसने लांच की: | राज्य परिवहन विभाग, हरियाणा रोडवेज़, हरियाणा सरकार |
| योजना का लाभ क्या है: | एक वर्ष में १००० किलोमीटर तक मुफ्त बस यात्रा (1000 km Free Travel) |
| योजना का लाभ किसे मिलेगा: | हरियाणा के निवासी जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय १ लाख से कम है (Family Income <1 Lakh) |
| कार्ड का नाम क्या है: | हैप्पी कार्ड (Happy Card Haryana) |
| हैप्पी कार्ड आवेदन कैसे करे: | हरियाणा रोडवेज़ की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन (Online Apply for Happy Card Haryana) |
| हैप्पी कार्ड आवेदन की अंतिम तिथि: | नहीं बताई गई (अभी आवेदन करे) Apply Now |
Happy Card Haryana क्या है?
Happy Card Haryana एक विशेष कार्ड है जो लाभार्थी को पुरे राज्य में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा देता है। यदि आपके पास हैप्पी कार्ड है तो आप हरियाणा राज्य परिवहन की बस में निःशुल्क यात्रा कर सकते है।
हरेक हैप्पी कार्ड (Happy Card) धारक १००० किलोमीटर तक की बस का सफर पूर्णतः निःशुल्क कर सकता है जिसके लिए बस यात्रा के समय धारक के पास अपना Happy Card उपलब्ध होना चाहिए जो बस कंडक्टर वेरीफाई करता है।
Happy Card Haryana के लिए पात्रता
राज्य परिवहन विभाग हरियाणा रोडवेज़ के अनुसार निम्नलिखित तीन शर्ते पूरी करनेवाला व्यक्ति Happy Card Haryana के लिए पात्र है।
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अंत्योदय परिवार से जुड़ा हुआ होना चाहिए।
- आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र [Family ID] होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की सालाना आय १ लाख से कम होनी चाहिए।
Happy Card Haryana Fee [हैप्पी कार्ड आवेदन शुल्क]
हैप्पी कार्ड का आवेदन करने के लिए आपको Haryana Roadways की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आवेदन प्रक्रिया के दौरान, आपको ५० रुपए Happy Card Haryana Fee के रुप में भुगतान करने होंगे। सभी आवेदक ध्यान में रखे कि यह शुल्क भुगतान होने के बाद वापस नहीं मिलेगा, यह Non-refundable है।
Happy Card Haryana के लिए आवश्यक दस्तावेज़
यदि आप अपना हैप्पी कार्ड बनवाना चाहते है तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लेकिन इससे पहले आपको हैप्पी कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज़ इकठ्ठा करने चाहिए। यहाँ हम Happy Card Document लिस्ट दे रहे है।
- परिवार पहचान प्रमाण पत्र [PPP Family ID]
- आय प्रमाण पत्र [Income Certificate]
- हरियाणा निवास प्रमाण पत्र [Haryana Domicile Certificate]
- आधार कार्ड [Aadhaar Card]
- हाल ही का पासपोर्ट साइज़ फोटो [Passport Size Photo]
- सक्रीय मोबाईल नंबर [Active Mobile Number]
Happy Card Apply Process – हरियाणा हैप्पी कार्ड आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा राज्य परिवहन विभाग ने हैप्पी कार्ड ऑनलाइन आवेदन की सुविधा अपने वेबसाइट पर प्रदान की है। अगर आप अपने लिए Happy Card Haryana का आवेदन करना चाहते है तो आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से हरियाणा रोडवेज़ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Online Apply कर सकते है।
स्टेप-१: हरियाणा रोडवेज़ परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए @ebooking.hrtransport.gov.in।
स्टेप-२: मुखपृष्ठ पर CARDS सेक्शन चुने और APPLY HAPPY CARD पर क्लिक करे।

स्टेप-३: अपना परिवार पहचान पत्र (PPP) Family ID एवं कैप्चा कोड दाखिल करके Send OTP to Verify पर क्लिक करे।

स्टेप-४: आपके PPP Family ID से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP कॉड को दाखिल करके लॉगिन करे। लॉगिन करते ही स्क्रीन पर आपके परिवार की जानकारी दिख जाएगी जिसमे आप सभी सदस्यों के नाम और Happy Card के लिए उनकी पात्रता चेक कर सकते है।

स्टेप-५: अपने नज़दीकी बस डिपो सेलेक्ट करे। आवेदन के १५ दिन बाद आपको इस डिपो कार्यालय जाकर अपना हैप्पी कार्ड प्राप्त करना होगा।

स्टेप-६: परिवार के जिस सदस्य के लिए आप Happy Card Apply करना चाहते है उसके नाम के आगे Click to Apply बॉक्स पर क्लिक करे।

स्टेप-७: उस सदस्य का मोबाइल नंबर दाखिल करके Send OTP पर क्लिक करे। फिर OTP दाखिल करके Verify पर क्लिक करे। इसके बाद उस सदस्य का आधार कार्ड नंबर और कैप्चा कॉड दाखिल करके Send OTP पर क्लिक करे। उसके बाद OTP दाखिल करके Verify पर क्लिक करे। Verify करने के बाद Apply पर क्लिक करे।

स्टेप-८: स्क्रीन पर आपका आवेदन सबमिट हो गया है ऐसा संदेश लिखा आएगा, उसको X पर क्लिक करके बंध करे।

इसके बाद Download पर क्लिक करके आवेदन की रसीद डाउनलोड करे और उसकी प्रिंट निकाले।

स्टेप ९: ठीक १५ दिन बाद आपको अपने चुने हुए बस डिपो जाकर अपना Happy Card प्राप्त करना है। जैसे ही आपका हैप्पी कार्ड तैयार होगा, हरियाणा रोडवेज़ आपको SMS संदेश भेजकर सूचित करेगा।
अपना हैप्पी कार्ड प्राप्त करने के लिए आपको बस डिपो कार्यालय में आवेदन की रसीद देकर ५० रुपए का भुगतान करना है। आपकी सहूलियत के लिए हरियाणा हैप्पी कार्ड आवेदन रसीद का एक नमूना यहाँ दर्शाया गया है जो इस प्रकार है।

तो इस तरह से आप Happy Card Haryana के लिए आवेदन कर सकते है और निर्धारित डिपो कार्यालय जाकर अपना हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते है।
हरियाणा निवासी के लिए Happy Card के लाभ
यदि आपके पास हैप्पी कार्ड है तो आपको निचे दर्शाए गए सभी लाभ मिल सकते है।
हैप्पी कार्ड धारक हरियाणा रोडवेज़ की सभी साधारण (Standard) उदय (CNG) बस में मुफ्त यात्रा कर सकता है।
सभी बस यात्रा मिलाकर, एक वर्ष में हैप्पी कार्ड धारक कुल १००० किलोमीटर की मुफ्त यात्रा कर सकता है।
Happy Card Haryana आवेदन की अंतिम तारीख – नहीं है
सारांश:
हरियाणा में रहनेवाले हरेक गरीब व्यक्ति के लिए हैप्पी कार्ड बहुत उपयोगी है। उपर दर्शायी गई जानकारी की सहायता से आप Happy Card Haryana के लिए अपनी पात्रता, आवश्यक दस्तावेज़ एवं हैप्पी कार्ड प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया पता कर सकते है। यदि आप हैप्पी कार्ड के बारे में अधिक जानना चाहते है तो अपना सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है।
Happy Card Haryana से संबंधित सवाल-जवाब (FAQ)
क्या मै Happy Card Haryana के लिए पात्र हु?
यदि आप हरियाणा के स्थायी निवासी है, आपकी सालाना आय १ लाख से कम है और आपके पास PPP Family ID है तो आप Happy Card Haryana के लिए पात्र है।
हैप्पी कार्ड हरियाणा के लिए आवेदन कैसे करे?
हैप्पी कार्ड हरियाणा के लिए राज्य परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
हैप्पी कार्ड डाउनलोड कैसे करे?
हैप्पी कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर सकते, आपको अपने चुने हुए बस डिपो जाकर अपना हैप्पी कार्ड प्राप्त करना होगा। आप चाहे तो आवेदन करते समय विशेष ५० रुपए शुल्क देकर डाक सुविधा का चयन करके हैप्पी कार्ड अपने घर पर प्राप्त कर सकते है।
ऑनलाइन आवेदन के बाद हैप्पी कार्ड कब प्राप्त होगा?
ऑनलाइन आवेदन के बाद १५ दिन में हैप्पी कार्ड प्राप्त हो जाएगा, इसके लिए आपको नज़दीकी बस डिपो जाना होगा।
Happy Card Haryana में बस यात्रा की लिमिट कितनी है?
Happy Card Haryana में सालाना १००० किलोमीटर की बस यात्रा की लिमिट है। इसका मतलब हैप्पी कार्ड का उपयोग करके आप एक वर्ष में १००० किलोमीटर तक की बस यात्रा निःशुल्क कर सकते है।
हैप्पी कार्ड हरियाणा किन बसों में मान्य है?
हैप्पी कार्ड हरियाणा राज्य की सभी साधारण बस (Standard Bus) और हरियाणा उदय बस (CNG Bus) में मान्य है।
हैप्पी कार्ड हरियाणा की किन बसों में नहीं चलता?
हैप्पी कार्ड हरियाणा राज्य परिवहन विभाग की वॉल्वो (Volvo), लक्ज़री (Luxury), सुपर लक्ज़री (Super Luxury) और एयर-कंडीशन (AC) बसों में नहीं चलता। इसके अतिरिक्त, जो बस हरयाणा राज्य के बहार जाती है उसमें भी हैप्पी कार्ड नहीं चलता।

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